भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृतक ग्राहकों के बैंक खाते और लॉकर से जुड़े दावों को निपटाने की प्रक्रिया को आसान बनाने का बड़ा कदम उठाया है। अब मृतक के परिवार वालों को बैंक से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए पहले जैसी लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं से नहीं जूझना पड़ेगा। RBI के इस नए प्रस्ताव से न केवल परिवारों वालों को राहत मिलेगी, बल्कि इस प्रक्रिया में होने वाली देरी और परेशानी भी कम होगी। RBI गवनर्र संजय मल्होत्रा ने 6 अगस्त 2025 को मौद्रिक निति समिति (MPC) की बैठक के बाद इस महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी दी।

गवनर्र मल्होत्रा ने कहा हम मृतक ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर में रखें सामान के दावों को निपटाने की प्रक्रिया को आसान और एकसमान बनाने जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यह कंफर्म करना है, कि सभी बैंकों में एक समान प्रक्रिया लागू हो, जिससे ग्राहक को हर बैंक में एक जैसी सुविधा मिल सके और उन्हें अतिरिक्त मेहनत और समय की बचत हो।
वर्तमान प्रक्रिया की जटिलताएँ
अभी तक मृतक के परिवार वालों को बैंक से जुड़े दावों को निपटाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रत्येक बैंक की अपनी अलग प्रक्रिया होती थी, जिससे परिवार वाले अक्सर परेशानी में पड़ जाते थे, इस प्रोसेस में अलग-अलग तरह के डाक्यूमेंट्स की मांग होती थी, जिनकी पूर्ति करने में समय और ऊर्जा की भारी खपत होती थी। खासकर गाँव-देहात के क्षेत्रों में लोग बैंकिंग प्रक्रिया के बारे में कम जानकारी रखते हैं, जिस वजह से उनके लिए यह और भी जटिल हो जाता था।
इस स्थिति में, बैंकों का दावा निपटाने की समय-सीमा भी एक चुनौती बन जाती थी। बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर दावों को निपटाने में अक्सर देरी होती थी, जिससे परिवार के सदस्य मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करते थे।
नया बदलाव सभी बैंकों के लिए एक समान प्रक्रिया
RBI का नया प्रस्ताव इस स्थिति में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इसके तहत सभी बैंकों में एक समान प्रक्रिया लागू होगी, जिससे परिवार वालों को क्लेम करने के दौरान किसी भी बैंक में अलग-अलग नियमों और दस्तावेजों की मांग से जूझना नहीं पड़ेगा। इस प्रक्रिया को एकसमान और सरल बनाने के लिए RBI ने अपनी नीति में बदलाव किया है, ताकि मृतक के परिवार वालों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
इस परिवर्तन के बाद, मृतक के नाम पर बैंक खाते और लॉकर से जुड़े दावों को सुलझाने में आसानियाँ पैदा होंगी। अब सभी बैंकों को एक जैसा दावा फॉर्म भरने की प्रक्रिया अपनानी होगी, जिससे हर बैंक में एक ही दस्तावेज़ और प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इस कदम से हर परिवार को समान और शीघ्र सेवा प्राप्त होगी।
दस्तावेज़ों की प्रक्रिया और समय सीमा
RBI द्वारा 18 अगस्त 2021 को जारी सर्कुलर के तहत, मृतक ग्राहकों के मामलों को निपटाने के लिए निर्धारित समय सीमा 15 दिन की है, बशर्ते सभी दस्तावेज़ पूरे और सही हों। इसमें मृत्यु प्रमाण-पत्र और नॉमिनी की पहचान की पुष्टि आवश्यक होती है। इसके अलावा, बैंक को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि लॉकर का सामान सही व्यक्ति को ही सौंपा जाए, जो मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनी हो।
अभी तक, विभिन्न बैंकों के पास अपनी प्रक्रिया और दस्तावेज़ों की सूची होती थी, लेकिन अब सभी बैंकों को एक समान प्रक्रिया अपनानी होगी, जिससे क्लेम प्रक्रिया में कोई असंगतता या देरी नहीं होगी।
RBI का यह कदम लाखों परिवारों के लिए राहत की तरह होगा। खासकर उन परिवारों के लिए जिनके सदस्य गांवों या छोटे शहरों में रहते हैं, जहां बैंकिंग प्रक्रिया अधिक जटिल और समय लेने वाली होती थी। अब एक सरल और एक समान प्रक्रिया लागू होने से परिवारों को बैंक से जुड़े मामलों में अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आम आदमी के जीवन को सरल और आसान बनाने में मदद करेगा।
परिवारों को मिलेगी राहत
इस निर्णय से उन परिवारों को खासतौर पर लाभ मिलेगा, जिनके पास बैंकिंग ज्ञान की कमी होती है या जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं। अब उन्हें बैंकों के बीच भटकने और हर बैंक की अलग-अलग प्रक्रिया से जूझने की आवश्यकता नहीं होगी।