News knowledge

पैनकार्ड धारक ध्यान दें, अगर ये गलती की तो होगी कार्रवाई जान लें ये जरूरी बात

डुप्लीकेट पैन कार्ड रखना वित्तीय धोखाधड़ी को बढ़ावा देता है और कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। इसे सरेंडर करने की प्रक्रिया आसान है, जिसे NSDL और UTIITSL की वेबसाइट से पूरा किया जा सकता है। सख्त नियमों और पारदर्शिता के लिए यह कदम आवश्यक है।

By PMS News
Published on
पैनकार्ड धारक ध्यान दें, अगर ये गलती की तो होगी कार्रवाई जान लें ये जरूरी बात
पैनकार्ड धारक

पैन कार्ड, जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) कहा जाता है, हर भारतीय नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह पहचान पत्र की तरह कार्य करता है और वित्तीय लेन-देन में इसकी अहम भूमिका होती है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने, बैंक खाता खोलने, संपत्ति खरीदने, और कई अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए पैन कार्ड का उपयोग किया जाता है।

लेकिन यदि आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो यह आपके लिए समस्या बन सकता है। यह न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि इससे आपको जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना क्यों है गलत?

पैन कार्ड का मूल उद्देश्य आपकी वित्तीय गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना है। इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के तहत, एक व्यक्ति के पास केवल एक पैन कार्ड होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में डुप्लीकेट पैन कार्ड रखता है, तो यह कई प्रकार की वित्तीय और कानूनी समस्याएं खड़ी कर सकता है।

1. टैक्स धोखाधड़ी रोकने के लिए
डुप्लीकेट पैन कार्ड का उपयोग टैक्स चोरी के लिए किया जा सकता है। कुछ लोग इसका उपयोग अपनी आय छिपाने या टैक्स देनदारी से बचने के लिए करते हैं।

2. कानूनी अपराध
डुप्लीकेट पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है। इसके लिए इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 272B के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है।

डुप्लीकेट पैन कार्ड बनने के कारण

डुप्लीकेट पैन कार्ड के बनने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

1. गलती से आवेदन करना
अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उन्होंने पहले ही पैन कार्ड के लिए आवेदन किया है और अनजाने में दूसरा आवेदन कर देते हैं।

2. पता बदलना
यदि किसी व्यक्ति का पता बदल जाता है और वह नया पैन कार्ड बनवाता है, तो यह डुप्लीकेट पैन कार्ड बन सकता है।

3. जानकारी की कमी
कई बार लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है।

Also ReadSchool Holiday: 14-15 नवंबर को स्कूलों की रहेगी छुट्टी, इस कारण बंद रहेंगे स्कूल

School Holiday: 14-15 नवंबर को स्कूलों की रहेगी छुट्टी, इस कारण बंद रहेंगे स्कूल

डुप्लीकेट पैन कार्ड के नुकसान

डुप्लीकेट पैन कार्ड रखना न केवल आपको वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि यह आपके लिए कानूनी जोखिम भी पैदा कर सकता है।

1. टैक्स फाइलिंग में समस्या:
डुप्लीकेट पैन कार्ड के कारण टैक्स रिटर्न भरते समय गलत जानकारी दर्ज हो सकती है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है।

2. कानूनी कार्रवाई:
अगर इनकम टैक्स विभाग को आपके डुप्लीकेट पैन कार्ड के बारे में पता चलता है, तो आपको जुर्माने के साथ-साथ अन्य कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

3. आर्थिक नुकसान:
डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है।

डुप्लीकेट पैन कार्ड सरेंडर कैसे करें?

अगर आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है, तो इसे सरेंडर करना बेहद जरूरी है। इसे सरेंडर करने की प्रक्रिया सरल है, जिसे आप NSDL (National Securities Depository Limited) या UTIITSL (UTI Infrastructure Technology and Services Limited) के जरिए पूरा कर सकते हैं।

NSDL के जरिए सरेंडर करने की प्रक्रिया

  1. NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. “PAN Change Request Form” को डाउनलोड करें या ऑनलाइन भरें।
  3. अपने डुप्लीकेट पैन कार्ड की जानकारी दें।
  4. आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और पहचान पत्र अपलोड करें।
  5. निर्धारित फीस का भुगतान करें और आवेदन सबमिट करें।

UTIITSL के जरिए सरेंडर करने की प्रक्रिया

  1. UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं और “PAN Correction/Change Request” पर क्लिक करें।
  2. फॉर्म को भरकर सबमिट करें।
  3. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फीस जमा करें।

सरकार की सख्ती और उद्देश्य

पैन कार्ड की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए, भारत सरकार ने डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने वालों पर सख्ती दिखाने का निर्णय लिया है।

  • डुप्लीकेट पैन कार्ड का उपयोग कई बार काले धन को सफेद करने और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए किया जाता है।
  • सरकार का यह कदम वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए है, जिससे टैक्स सिस्टम मजबूत हो सके।

डुप्लीकेट पैन कार्ड से बचने के उपाय

  • पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय सुनिश्चित करें कि आपने पहले से कोई पैन कार्ड नहीं बनवाया है।
  • पता बदलने या अन्य जानकारी अपडेट करने के लिए पुराने पैन कार्ड को ही संशोधित कराएं।
  • पैन कार्ड से संबंधित किसी भी बदलाव के लिए केवल NSDL और UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें।

Also Readसुप्रीम कोर्ट ने दिया गैर दलित बच्चों को SC का रिजर्वेशन,क्या है अनुच्छेद 142, जिसके तहत दिया ये फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दिया गैर दलित बच्चों को SC का रिजर्वेशन,क्या है अनुच्छेद 142, जिसके तहत दिया ये फैसला

Leave a Comment

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें