
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में एक जरूरी दस्तावेज है, जो न सिर्फ कानूनी रूप से वाहन चलाने की अनुमति देता है बल्कि पहचान प्रमाण (ID Proof) के तौर पर भी काम आता है। कई बार यह दस्तावेज चोरी हो जाता है या कहीं गुम हो जाता है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate Driving License) बनवाने की व्यवस्था बेहद आसान और सुलभ बना दी है। इस लेख में हम बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाने पर आपको क्या करना चाहिए और किस प्रकार आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से नया डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस गुम होने की स्थिति में पहला कदम क्या हो?
जैसे ही आपको महसूस हो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या चोरी हो गया है, आपको सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर FIR (First Information Report) दर्ज करानी चाहिए। यह एक जरूरी कानूनी प्रक्रिया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आपने दस्तावेज की गुमशुदगी को आधिकारिक रूप से रिपोर्ट किया है। इस FIR की कॉपी को सुरक्षित रखें क्योंकि यह बाद में RTO या ऑनलाइन प्रक्रिया में आवश्यक होगी। FIR की एक प्रति वाहन चलाते समय अपने पास रखें ताकि ट्रैफिक पुलिस को ज़रूरत पड़ने पर दिखा सकें।
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate Driving License) बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया
- सबसे पहले https://parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “Online Services” टैब में जाकर “Driving Licence Related Services” पर क्लिक करें।
- अपने राज्य का नाम सिलेक्ट करें जिससे संबंधित RTO सेवाएं दिखाई दें।
- दिखाई देने वाले विकल्पों में से “Apply for Duplicate Driving Licence” पर क्लिक करें।
- ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और अन्य जरूरी जानकारी भरें। अगर लाइसेंस नंबर नहीं पता हो, तो FIR डिटेल्स भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें:
- FIR की कॉपी
- आधार कार्ड या कोई पहचान प्रमाण
- पता प्रमाण (जैसे राशन कार्ड/बिजली बिल)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या अन्य उपलब्ध विकल्पों से करें।
- निर्धारित तिथि और समय के अनुसार नजदीकी RTO ऑफिस में अपॉइंटमेंट लें (यदि आवश्यक हो)।
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कुछ दिनों में डाक द्वारा आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाएगा।
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की ऑफलाइन प्रक्रिया
यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहते या आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप ऑफलाइन माध्यम से भी डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको FIR दर्ज करानी होगी और फिर उस RTO (Regional Transport Office) जाना होगा जहां से आपका ओरिजिनल लाइसेंस जारी हुआ था।
RTO कार्यालय में आपको LLD (Loss of License Declaration) फॉर्म लेना होगा और उसमें अपना नाम, पता, लाइसेंस नंबर, और लाइसेंस गुम होने का कारण भरना होगा। इसके साथ ही निम्न दस्तावेज साथ लेकर जाएं:
- FIR की कॉपी
- आधार कार्ड या वोटर ID
- पता प्रमाण (जैसे राशन कार्ड या बिजली बिल)
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
- यदि उपलब्ध हो तो ड्राइविंग लाइसेंस की पुरानी कॉपी
डुप्लीकेट लाइसेंस की फीस राज्य अनुसार अलग-अलग होती है, जिसे आप काउंटर पर जमा कर सकते हैं। इसके बाद आपकी फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लिया जाएगा। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। इसी नंबर से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर पहुंचा दिया जाएगा।
Q1: क्या FIR दर्ज कराना अनिवार्य है?
हां, ड्राइविंग लाइसेंस गुम होने पर FIR दर्ज कराना जरूरी है, क्योंकि यह एक कानूनी प्रक्रिया है और डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए इसका होना अनिवार्य है।
Q2: अगर मेरा लाइसेंस नंबर नहीं पता तो क्या कर सकता हूं?
आप FIR में उल्लेखित जानकारी और अन्य पहचान दस्तावेजों की सहायता से आवेदन कर सकते हैं। RTO आपके रिकॉर्ड से लाइसेंस नंबर निकाल सकता है।
Q3: क्या डुप्लीकेट लाइसेंस की वैधता भी उतनी ही होती है जितनी ओरिजिनल की थी?
हां, डुप्लीकेट लाइसेंस की वैधता वही होती है जो आपके ओरिजिनल लाइसेंस की बची हुई अवधि होती है।
Q5: कितना समय लगता है डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में?
सामान्यतः 7 से 15 कार्यदिवस में डुप्लीकेट लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाता है।