
भारत में टैक्स सिस्टम के एक अहम हिस्से के रूप में स्थायी खाता संख्या यानी पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड को देखा जाता है। यह दस्तावेज़ न केवल आयकर से जुड़े कार्यों में, बल्कि बैंकिंग, निवेश, आईपीओ-IPO, प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री जैसे कई अहम वित्तीय लेन-देन में आपकी पहचान साबित करता है। खास बात यह है कि भारत में जारी PAN कार्ड की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती — यानी यह जीवनभर के लिए वैध रहता है। लेकिन कुछ शर्तों की अनदेखी करने पर यह निष्क्रिय या अमान्य भी हो सकता है।
आधार से लिंक न करने पर निष्क्रिय हो सकता है PAN कार्ड
भारत सरकार ने टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता लाने और डुप्लीकेट पहचान से बचाव के लिए PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम वित्तीय प्रणाली को अधिक संगठित और फर्जीवाड़े से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने PAN को आधार से लिंक नहीं करता है, तो आयकर विभाग उसे निष्क्रिय घोषित कर सकता है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का PAN कार्ड किसी भी प्रकार के बैंकिंग या सरकारी कार्यों में मान्य नहीं रहेगा, जिससे वित्तीय गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।
मृत्यु के बाद PAN को रद्द करना क्यों है जरूरी
यदि किसी PAN धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके कानूनी उत्तराधिकारी या परिवारजनों को उस PAN को रद्द कराने के लिए आयकर विभाग में आवेदन देना चाहिए। यह प्रक्रिया आवश्यक है ताकि मृत व्यक्ति के नाम पर कोई टैक्स देनदारी या फर्जी लेन-देन न हो। साथ ही, इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि उस व्यक्ति का PAN कार्ड किसी गलत कार्य में उपयोग न हो पाए। इसके लिए फॉर्म 49A या आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन दिया जा सकता है।
एक से अधिक PAN कार्ड होने पर जुर्माने से बचें
भारतीय आयकर अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को केवल एक ही PAN कार्ड रखने की अनुमति है। हालांकि कई बार तकनीकी खामियों या फॉर्म भरने में गलती के चलते किसी व्यक्ति के पास दो या अधिक PAN कार्ड हो सकते हैं। यह गैरकानूनी है और ऐसे मामलों में ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि किसी को यह संदेह हो कि उनके पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं, तो उन्हें तुरन्त उनमें से एक को रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, जिसे NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है।
PAN कार्ड में त्रुटियां या क्षति होने पर समाधान
यदि आपका PAN कार्ड भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, या उसमें नाम, जन्मतिथि, फोटो आदि जैसी व्यक्तिगत जानकारी गलत दर्ज है, तो आप नया PAN कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यह नया कार्ड उसी पुराने PAN नंबर पर आधारित होगा, जिससे आपकी टैक्स हिस्ट्री में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रक्रिया के लिए आपको NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Reprint” या “Correction” का विकल्प चुनकर आवेदन करना होता है। इसमें आपकी पहचान साबित करने वाले दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी की आवश्यकता होती है।
PAN कार्ड की स्थिति जानने की प्रक्रिया
यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका PAN कार्ड सक्रिय है या निष्क्रिय हो गया है, तो इसके लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर “Verify Your PAN” सेवा उपलब्ध है। यहां आप अपना PAN नंबर, पूरा नाम और जन्मतिथि दर्ज करके यह जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि आपका PAN कार्ड वित्तीय उपयोग के लिए मान्य है या नहीं।
PAN को सक्रिय बनाए रखने के लिए क्या करें
यह सच है कि PAN कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन उसे सक्रिय बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर, PAN को आधार से लिंक रखना, यदि गलती से दो PAN कार्ड बन गए हैं तो एक को रद्द कराना, और यदि व्यक्तिगत जानकारी में कोई बदलाव हो तो उसे अपडेट कराना। इन प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने से न केवल आप कानूनी झंझटों से बच सकते हैं, बल्कि आपका टैक्स रिकॉर्ड भी साफ और व्यवस्थित बना रहता है।
PAN कार्ड जीवनभर वैध, लेकिन अपडेट रहना है जरूरी
PAN कार्ड भारतीय टैक्स प्रणाली और वित्तीय व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी वैधता जीवनभर होती है, लेकिन इसे निष्क्रिय होने से बचाने के लिए कुछ बुनियादी नियमों का पालन अनिवार्य है। यदि आपने अब तक PAN को आधार से लिंक नहीं किया है, या आपके पास दो PAN कार्ड हैं, तो देर न करें — तुरंत संबंधित कार्रवाई करें। इससे न केवल आपकी टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय असुविधा से भी आप बचे रहेंगे।