
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2025 के लिए परिवहन विभाग ने नए नियम लागू किए हैं। अब व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इन आवश्यक दस्तावेजों के बिना यात्रा करने पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम तीर्थयात्रा को सुरक्षित, पर्यावरणीय रूप से संतुलित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
यह भी देखें: शशि थरूर ने अमेरिका से दी चेतावनी, अगर ये दोहराया गया तो होगा बड़ा नुकसान, पूरी दुनिया हो गई अलर्ट
ग्रीन कार्ड: क्या है और क्यों जरूरी है?
ग्रीन कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज है जो वाहन की फिटनेस, परमिट, बीमा, टैक्स और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों की जानकारी को संकलित करता है। यह कार्ड केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए अनिवार्य है और इसे उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से प्राप्त किया जा सकता है। ग्रीन कार्ड की वैधता चारधाम यात्रा सीजन के अंत तक या 30 नवंबर तक होती है, जो भी पहले आए।
ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, उत्तराखंड राज्य रोड टैक्स जमा प्रमाणपत्र, परमिट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र और बीमा प्रमाणपत्र शामिल हैं। इसके लिए शुल्क वाहन के प्रकार के अनुसार निर्धारित है: हल्के मोटर वाहनों के लिए ₹400, मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए ₹600।
ट्रिप कार्ड: यात्रा का रिकॉर्ड रखने वाला दस्तावेज
ट्रिप कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो प्रत्येक यात्रा के लिए आवश्यक होता है। यह वाहन, चालक और यात्रियों की जानकारी को संकलित करता है और प्रत्येक यात्रा के लिए नया ट्रिप कार्ड बनाना अनिवार्य है। ट्रिप कार्ड प्राप्त करने के लिए पहले चारधाम यात्रा के लिए ई-पास बनवाना आवश्यक है, जिसे https://registrationandtouristcare.uk.gov.in/ पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। ट्रिप कार्ड के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और इसे ऑनलाइन ही प्राप्त किया जा सकता है।
यह भी देखें: Rishikesh Hidden Spot: ऋषिकेश का फेमस ‘गोवा बीच’ क्यों भारतीयों का जाना यहां बैन है? जानें
ट्रिप कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेजों में यात्रा ई-पास, ड्राइविंग लाइसेंस (हिल एंडोर्समेंट सहित), उत्तराखंड राज्य परमिट, टैक्स भुगतान प्रमाणपत्र और यात्रियों की सूची शामिल है।
नियमों का उल्लंघन: ₹25,000 तक का जुर्माना
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के यात्रा करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे वाहनों को यात्रा मार्ग पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नियम तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।
आवेदन प्रक्रिया: कैसे बनवाएं ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड
चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.greencard.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ग्रीन कार्ड के लिए वाहन की शारीरिक जांच आवश्यक है, जिसे उत्तराखंड के किसी भी परिवहन कार्यालय में कराया जा सकता है। ट्रिप कार्ड केवल ऑनलाइन ही जारी किया जाता है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
यह भी देखें: Rishikesh Hidden Spot: ऋषिकेश का फेमस ‘गोवा बीच’ क्यों भारतीयों का जाना यहां बैन है? जानें
निजी वाहनों के लिए नियम
निजी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन यात्रा से पहले सभी यात्रियों का पंजीकरण कराना आवश्यक है। यह पंजीकरण https://registrationandtouristcare.uk.gov.in/ पर जाकर किया जा सकता है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए अतिरिक्त नियम
उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग पर चलने वाले सभी वाहनों में कूड़ेदान और कचरा बैग रखना अनिवार्य कर दिया है। इन आवश्यकताओं का पालन न करने पर ट्रिप कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।