प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसका उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यह योजना दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित है: शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)। शहरी क्षेत्रों में अधिकतम ₹2.67 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए ₹1.20 लाख की आर्थिक सहायता मिलती है।
प्रधानमंत्री की ओर से नई घोषणाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर ओडिशा में एक बड़े आयोजन के दौरान इस योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों को पक्के घर दिए। इस मौके पर उन्होंने देशभर में 30 लाख लोगों को नए पक्के घर आवंटित किए, जिनमें 26 लाख घर ग्रामीण क्षेत्रों और 4 लाख घर शहरी क्षेत्रों के लिए थे। इससे पता चलता है कि सरकार की ओर से गरीब और वंचित वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
हालांकि, इस योजना को लागू करते समय कुछ चुनौतियां और समस्याएं भी सामने आती हैं, जिनमें से एक हाल ही में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के असींद तहसील के नेगड़िया पंचायत में देखने को मिली। यहां 51 लाभार्थियों के नाम पात्रता सूची से हटा दिए गए, जिसके कारण लोगों में नाराजगी फैल गई। ग्रामीणों ने पंचायत समिति के बाहर प्रदर्शन करते हुए पंचायत सचिव और सरपंच पर मिलीभगत का आरोप लगाया है।
अगर आपका नाम सूची से हटा दिया गया हो, तो क्या करें?
यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत लाभार्थी हैं और आपको लगता है कि आपने योजना की सभी शर्तों को पूरा किया है, फिर भी आपका नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया है, तो आप इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपकी मदद करने के लिए कई स्तरों पर शिकायत दर्ज करने के विकल्प उपलब्ध हैं।
ऐसे करें शिकायत
- सबसे पहले अपने गांव की ग्राम पंचायत में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- अगर ग्राम पंचायत स्तर पर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो आप ब्लॉक या जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
- इसके अलावा राज्य स्तर पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट (pmayg.nic.in) पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- योजना के हेल्पलाइन नंबर पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह नंबर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिकायत दर्ज करने के बाद 45 दिनों के भीतर समस्या का समाधान होना चाहिए। यदि आपकी शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप इस समय सीमा का हवाला देकर उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्रता और शर्तें
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ उठाने के लिए कुछ विशेष शर्तें और पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। यदि कोई इन शर्तों को पूरा करता है, तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। प्रमुख पात्रता और शर्तें इस प्रकार हैं:
- भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक के पास नामांकन पत्र (Aadhaar या अन्य दस्तावेज) होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता की वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच होनी चाहिए।
- आपका नाम BPL (Below Poverty Line) सूची में होना चाहिए या वह BPL श्रेणी के राशन कार्ड धारक हो।
- आवेदनकर्ता के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
यदि कोई इन सभी शर्तों को पूरा करता है, तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक नया घर प्राप्त करने के योग्य है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण सूची में अपना नाम कैसे जांचें?
यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) की लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।
- होम पेज पर ऊपर दिए गए मेन्यू बार में ‘Awassoft’ विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद ड्रॉपडाउन में ‘Report’ विकल्प चुनें।
- अब आपको rhreporting.nic.in पेज पर भेजा जाएगा।
- इस पेज पर आपको ‘Beneficiary details for verification’ विकल्प चुनना होगा।
- अब अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें।
- प्रधानमंत्री आवास योजना का चुनाव करें और कैप्चा कोड डालकर ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
- ऐसा करने पर आपके सामने आपके गांव की लाभार्थी सूची खुल जाएगी, जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं।