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Liquor Shop Closed: 12 मई को नहीं मिलेगी शराब! जानिए क्यों बंद रहेंगे सारे ठेके

बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर रायपुर नगर निगम ने लिया सख्त फैसला—12 मई 2025 को पूरे शहर में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह बैन रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी सीधी कार्रवाई, दुकानें सील और मांस जप्त! जानिए कौन-कौन आएगा इस फैसले की जद में और क्या है इसके पीछे की पूरी वजह

By PMS News
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Liquor Shop Closed: 12 मई को नहीं मिलेगी शराब! जानिए क्यों बंद रहेंगे सारे ठेके
Liquor Shop Closed: 12 मई को नहीं मिलेगी शराब! जानिए क्यों बंद रहेंगे सारे ठेके

रायपुर: बुद्ध जयन्ती (बुद्ध पूर्णिमा) के अवसर पर 12 मई 2025 को रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में मांस-मटन बिक्री और पशुवध गृह (Slaughter House) पूर्णतः बंद रहेंगे। इस आशय का आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार जारी किया गया है। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग (Health Department) को सौंपी गई है।

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स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह आदेश नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही ने जारी किया है, जिसमें इस पवित्र पर्व के दिन किसी भी प्रकार की मांस-मटन विक्रय गतिविधि को प्रतिबंधित किया गया है।

प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर होगी जप्ती और कानूनी कार्रवाई

नगर निगम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 12 मई 2025 को यदि कोई भी व्यक्ति मांस या मटन विक्रय (Meat-Mutton Sale) करते पाया गया, तो न केवल उस दुकान से सामान जप्त किया जाएगा, बल्कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। निगम प्रशासन ने यह निर्देश दिया है कि यह आदेश शहर के संपूर्ण निगम क्षेत्र (Municipal Corporation Area) में लागू रहेगा।

होटल और रेस्टोरेंट्स भी रहेंगे निगरानी में

केवल मांस की दुकानों तक ही यह प्रतिबंध सीमित नहीं रहेगा, बल्कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स (Hotels and Restaurants) में भी इस दिन मांस-मटन परोसने की अनुमति नहीं होगी। महापौर मीनल चौबे के निर्देशन में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।

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जोनल अधिकारी करेंगे सघन निरीक्षण

निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निरीक्षण करेंगे। आदेश का पालन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए यह अधिकारी संबंधित जोन की मांस विक्रय दुकानों, होटल्स और अन्य प्रतिष्ठानों पर लगातार नजर रखेंगे।

नगर निगम ने इस विषय पर विशेष टीमों को अलर्ट किया है ताकि कोई भी उल्लंघन ना हो। ऐसे में व्यापारियों और होटल संचालकों को चेतावनी दी गई है कि आदेश की अवहेलना उन्हें आर्थिक और कानूनी परेशानियों में डाल सकती है।

धार्मिक भावनाओं के सम्मान में लिया गया फैसला

नगर निगम का यह निर्णय धार्मिक सहिष्णुता (Religious Harmony) और सार्वजनिक भावनाओं के सम्मान को ध्यान में रखकर लिया गया है। बुद्ध जयन्ती, भगवान बुद्ध के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे अहिंसा और करुणा के प्रतीक पर्व के रूप में देखा जाता है। इसलिए इस दिन पशु वध और मांस विक्रय पर रोक (Ban on Meat Sale) को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी उचित बताया गया है।

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व्यापारियों और आम जनता से सहयोग की अपील

नगर निगम ने व्यापारियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पूर्ण पालन करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें। इससे समाज में सद्भाव और सम्मानजनक वातावरण बना रहेगा। निगम प्रशासन ने कहा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

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