राजस्थान सरकार, वित्त विभाग ने राजस्थान पेंशनर्स’ मेडिकल कंसेशन स्कीम 2021 (Rajasthan Pensioners’ Medical Concession Scheme, 2021) में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत, 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स और गंभीर बीमारियों से पीड़ित पेंशनधारकों को अतिरिक्त राहत दी गई है। यह बदलाव पेंशनर्स के लिए चिकित्सा सुविधाओं को और अधिक सुलभ और किफायती बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
विशेष सुविधाएं और संशोधन
संशोधित योजना के अनुसार, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को विटामिन, मिनरल्स और एंटी-ऑक्सिडेंट की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। इन दवाओं के लिए वार्षिक सीमा ₹3,000 निर्धारित की गई है। यह निर्णय सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रोगियों की बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
लाभार्थी कौन होंगे?
इस योजना के तहत वे पेंशनर्स पात्र होंगे जो निम्नलिखित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं:
- कैंसर
- क्रॉनिक लिवर डिज़ीज (Chronic Liver Disease)
- किडनी फेल्योर (Kidney Failure)
- बड़े अंगों का प्रत्यारोपण (जैसे कि किडनी, लंग्स, लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट)
- पार्किंसंस डिज़ीज या स्ट्रोक के कारण स्थायी विकलांगता
दवाओं की आपूर्ति
पेंशनर्स के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता RGHS (Rajasthan Government Health Scheme) दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। यह दवाएं अधिकृत चिकित्सा अधिकारी की पर्ची के आधार पर फार्मा स्टोर्स या ई-फार्मा स्टोर्स से प्राप्त की जा सकती हैं।
आदेश का तत्काल प्रभाव
यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस योजना को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।