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केवल इन लोगों को है पैन-आधार लिंकिंग से छूट, बाकी सबको पेनाल्टी देकर करना होगा पैन-आधार कार्ड लिंक

पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य है, लेकिन कुछ श्रेणियों के लोगों को छूट मिली है। अगर आपने अभी तक अपना आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया है तो आज ही अपना aadhaar-pan link करवाएं।

By PMS News
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पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 को समाप्त हो चुकी है। इसके बाद, जिन लोगों ने अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, उनके पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो चुके होंगे। पैन कार्ड के इनऑपरेटिव हो जाने पर कई सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग बैंकिंग, निवेश और कर से जुड़े मामलों में किया जाता है।

केवल इन लोगों को है पैन-आधार लिंकिंग से छूट, बाकी सबको पेनाल्टी देकर करना होगा पैन-आधार कार्ड लिंक

हालांकि, सभी नागरिकों के लिए पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं है। कुछ लोगों को इस अनिवार्यता से छूट दी गई है, और उन्हें पैन-आधार लिंक नहीं करने पर भी कोई पेनाल्टी नहीं भरनी पड़ेगी। आइए जानते हैं कि किन लोगों को इस अनिवार्यता से छूट मिली हुई है।

पैन-आधार लिंकिंग के लिए किन्हें मिली है छूट?

  1. असम, जम्मू और कश्मीर, और मेघालय के निवासी: इन तीन राज्यों के निवासियों को पैन-आधार लिंकिंग की अनिवार्यता से छूट दी गई है। इसका मुख्य कारण इन क्षेत्रों में आधार पंजीकरण की सीमित पहुंच हो सकता है।
  2. अनिवासी भारतीय (NRI): आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, जो व्यक्ति अनिवासी भारतीय हैं, उन्हें पैन और आधार को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। एनआरआई के लिए यह छूट इसलिए है क्योंकि वे भारतीय नागरिकता नहीं रखते या विदेश में रह रहे होते हैं।
  3. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक: जो व्यक्ति पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, उन्हें भी पैन-आधार लिंकिंग की अनिवार्यता से छूट प्राप्त है। वृद्ध नागरिकों के लिए इस छूट का प्रावधान उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
  4. गैर-भारतीय नागरिक: जो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं हैं, उन्हें भी पैन-आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है। विदेशी नागरिकों के पास आमतौर पर भारतीय आधार कार्ड नहीं होता, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।

पैन-आधार लिंकिंग न करने पर पेनाल्टी

अगर किसी व्यक्ति ने 30 जून, 2023 तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो उनके पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएंगे। ऐसे में, अगर कोई व्यक्ति बाद में इनऑपरेटिव पैन को दोबारा एक्टिव करना चाहता है, तो उसे 1000 रुपये की पेनाल्टी भरनी होगी। यह पेनाल्टी 1 जुलाई, 2023 से लागू हो चुकी है।

पैन कार्ड इनऑपरेटिव होने पर प्रभाव

यदि पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है, तो व्यक्ति को लेनदेन, बैंकिंग सेवाओं, इनकम टैक्स भरने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि जिन लोगों को पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य है, वे जल्द से जल्द इसे पूरा करें।

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हालांकि पैन और आधार लिंकिंग सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन कुछ श्रेणियों के लोगों को इस अनिवार्यता से छूट दी गई है। अगर आप इन श्रेणियों में आते हैं, तो आपको पैन-आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है, और न ही आपको कोई पेनाल्टी देनी होगी। अन्यथा, आपको जल्द से जल्द पैन-आधार लिंकिंग करवा लेनी चाहिए, ताकि आपके पैन कार्ड का उपयोग बिना किसी रुकावट के जारी रह सके।

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