पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अब टैक्सपेयर्स के लिए अनिवार्य हो चुका है। यह कदम टैक्स सिस्टम को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए लिया गया है। सरकार ने पहले इसकी आखिरी तारीख 30 जून, 2023 तय की थी, जिसके बाद से लिंक न किए गए पैन कार्ड को इनएक्टिव घोषित कर दिया गया। ताजा खबरों के मुताबिक, इस डेडलाइन को 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ाने की संभावना है। हालांकि, इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
पैन और आधार लिंकिंग क्यों जरूरी है?
पैन और आधार को लिंक करना सरकार के डिजिटल ट्रांजैक्शन को नियंत्रित और मॉनिटर करने का एक अहम जरिया है। यह टैक्स चोरी पर रोक लगाने और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पारदर्शी बनाने में मदद करता है।
पैन-आधार लिंकिंग के फायदे
- टैक्सपेयर्स को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना जरूरी है।
- पैन और आधार के बिना बैंक खाता खोलना मुश्किल हो सकता है।
- ₹50,000 से अधिक की नकद जमा या लेन-देन के लिए लिंकिंग अनिवार्य है।
- निवेश के लिए पैन और आधार का लिंक होना जरूरी है।
- अगर पैन इनएक्टिव हो जाता है, तो यह बैंकिंग, निवेश, और टैक्स संबंधी कार्यों को बाधित कर सकता है।
- फर्जीवाड़े और टैक्स चोरी को रोकने में मदद मिलती है।
अब तक वसूले गए 601.97 करोड़ रुपए
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी, 2024 तक 11.48 करोड़ पैन कार्ड अब भी आधार से लिंक नहीं हुए हैं। 1 जुलाई, 2023 से 31 जनवरी, 2024 के बीच, इनएक्टिव पैन कार्ड को आधार से जोड़ने वाले लोगों से सरकार ने ₹601.97 करोड़ का जुर्माना वसूला।
अब लगेगा ₹1,000 का जुर्माना
लिंकिंग प्रक्रिया को समय पर पूरा न करने पर, आयकर अधिनियम की धारा 234एच के तहत ₹1,000 का जुर्माना देना होता है। इसके बावजूद, बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स इस प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं।
लिंक करने की तारीख बढ़ी
हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन को 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वित्त मंत्रालय की ओर से अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।
पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया
पैन और आधार को लिंक करने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। यह प्रक्रिया सरल और सुरक्षित है।
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- यह विकल्प प्रोफाइल सेक्शन या होमपेज पर क्विक लिंक में मिलेगा।
- अब सही विवरण भरें और “लिंक नाउ” पर क्लिक करें।
- अगर जुर्माना लागू है, तो “Continue to Pay Through e-Pay Tax” का चयन करें।
- मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें।
- पेमेंट के बाद, प्रक्रिया को फाइनल करने के लिए लिंकिंग स्टेटस जांचें।
पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें?
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर “लिंक आधार स्टेटस” पर क्लिक करें।
- अब अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद “लिंक आधार स्टेटस देखें” पर क्लिक करके स्थिति की पुष्टि करें।