अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आयकर विभाग ने नए नियम जारी किए हैं। नए गाइडलाइन के तहत अगर आप अपने बचत खाते में 10 लाख रुपये से अधिक की नगद राशि एक वित्तीय वर्ष में जमा करते हैं, तो आपको इसका विवरण आयकर विभाग को देना होगा। अगर आप अपनी आय का स्रोत नहीं बता पाते हैं, तो विभाग आपकी जमा राशि पर 60% टैक्स वसूल करेगा।
क्या है नई गाइडलाइन?
आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आपके बैंक सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक नगद राशि जमा होती है, तो यह अनिवार्य होगा कि आप इसका स्रोत बताएं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते, तो विभाग 60% टैक्स आपके खाते से काट सकता है।
सेविंग अकाउंट में नगद राशि जमा करने की सीमा
RBI के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में आप अपने सेविंग अकाउंट में अधिकतम 10 लाख रुपये नगद जमा कर सकते हैं। यदि आप 10 लाख से अधिक राशि जमा करते हैं, तो आपको अपने पैन नंबर की जानकारी भी देना अनिवार्य होगा। इस नए नियम के अनुसार, अब 50,000 रुपये की जगह 2.5 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करने पर पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी।
कैसे बचें टैक्स के बोझ से?
इससे बचने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप अपनी आय का सही स्रोत आयकर विभाग को बताएं। अगर आप 10 लाख से अधिक नगद राशि जमा कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास इसका सटीक विवरण हो। आयकर रिटर्न दाखिल करना और स्रोत को साबित करना बेहद जरूरी होगा, वरना आपको भारी भरकम 60% टैक्स का सामना करना पड़ सकता है।
इस गाइडलाइन के लागू होने से बैंक खाताधारकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए यदि आपके बैंक खाते में 10 लाख से अधिक राशि जमा होती है, तो आपको आयकर विभाग की शर्तों का पालन करना अनिवार्य है ताकि आप पर कोई अतिरिक्त टैक्स न लगे।