
मृत व्यक्ति का आधार-Aadhaar और पैन कार्ड-PAN Card बंद कराना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे उनके पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग रोका जा सके। यह प्रक्रिया संवेदनशील भी है, क्योंकि इसमें सरकार द्वारा जारी दो प्रमुख पहचान पत्रों को आधिकारिक रूप से निष्क्रिय किया जाता है। इस लेख में हम बताएंगे कि कैसे आप एक मृत व्यक्ति के आधार और पैन कार्ड को बंद करवा सकते हैं, वो भी एक स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया के साथ।
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मृत व्यक्ति का आधार-Aadhaar कार्ड कैसे करें निष्क्रिय
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड के निष्क्रिय करने की सीधी प्रक्रिया अब तक निर्धारित नहीं की है, लेकिन कुछ अनौपचारिक उपाय हैं जिनके माध्यम से आप इसकी सूचना दे सकते हैं।
यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले यह ज़रूरी है कि उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र स्थानीय नगर निगम या पंचायत से प्राप्त किया जाए। इसके बाद इस प्रमाण पत्र के साथ आधार नामांकन केंद्र या UIDAI को सूचित किया जा सकता है।
यूआईडीएआई ने अब तक किसी आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की घोषणा नहीं की है जहां मृत व्यक्ति का आधार नंबर रद्द किया जा सके, लेकिन परिवार के सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी यूआईडीएआई कार्यालय या संबंधित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके सूचना दे सकते हैं।
आधार निष्क्रिय कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड की कॉपी
- आवेदक का पहचान पत्र
- मृतक और आवेदक के रिश्ते का प्रमाण
इन दस्तावेजों को लेकर आधार सेवा केंद्र पर संपर्क किया जा सकता है। हालांकि, इस विषय में यूआईडीएआई की ओर से जल्द ही कोई स्पष्ट और डिजिटल प्रक्रिया आने की संभावना है।
पैन कार्ड-PAN Card कैसे करें निष्क्रिय
पैन कार्ड निष्क्रिय करने की प्रक्रिया आयकर विभाग के जरिए की जाती है। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है।
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स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- सबसे पहले मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी तैयार रखें।
- फॉर्म 49A को भरकर जमा करना होता है, जिसमें मृतक की जानकारी और उनका पैन नंबर दर्ज होता है।
- यह फॉर्म आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या NSDL के माध्यम से सबमिट किया जा सकता है।
- साथ ही, एक कवर लेटर लिखा जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनका पैन कार्ड रद्द किया जाए।
- मृत्यु प्रमाण पत्र और फॉर्म के साथ, मृतक के पैन कार्ड की कॉपी और आवेदक के पहचान पत्र की कॉपी भी संलग्न करनी होती है।
- यह आवेदन आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में भेजा जा सकता है या ऑनलाइन NSDL/TIN की वेबसाइट के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मृतक का पैन कार्ड
- आवेदक की पहचान प्रमाण (Aadhaar, PAN, वोटर आईडी आदि)
- रिश्ते का प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की कॉपी आदि)
- एक स्व-घोषणा पत्र (declaration)
क्यों ज़रूरी है आधार और पैन कार्ड का निष्क्रियकरण
आधार और पैन कार्ड किसी भी भारतीय नागरिक की पहचान के दो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। इनका उपयोग बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, संपत्ति के लेन-देन और वित्तीय लेन-देन में होता है।
मृत व्यक्ति के दस्तावेज अगर निष्क्रिय नहीं किए जाते, तो उनके आधार या पैन कार्ड का दुरुपयोग कर फर्जी लेन-देन, प्रॉपर्टी फ्रॉड और अन्य अपराध किए जा सकते हैं।
इसलिए जरूरी है कि मृत्यु के तुरंत बाद आधार और पैन कार्ड को रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से बचा जा सके।
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आने वाले समय में क्या बदलाव संभव?
UIDAI और आयकर विभाग को इस दिशा में डिजिटल और सार्वजनिक रूप से सुलभ प्रक्रिया की आवश्यकता को लेकर कई सुझाव मिल चुके हैं। यह संभव है कि निकट भविष्य में आधार और पैन रद्द कराने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाए, जिससे परिजनों को परेशानी न हो।