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Driving Test में फेल हुए? तो क्या दोबारा देनी पड़ती है फीस? क्या हैं नियम

हर साल हजारों लोग ड्राइविंग टेस्ट में फेल होते हैं, लेकिन क्या उन्हें फिर से फीस भरनी पड़ती है? कितनी बार दोबारा टेस्ट दे सकते हैं? क्या तीन बार फेल होने पर लाइसेंस का सपना टूट जाता है? अगर आप भी पहली बार टेस्ट देने जा रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है

By PMS News
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Driving Test में फेल हुए? तो क्या दोबारा देनी पड़ती है फीस? क्या हैं नियम
Driving Test में फेल हुए? तो क्या दोबारा देनी पड़ती है फीस? क्या हैं नियम

अगर आपने Driving Test में फेल हो गए हैं, तो आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि क्या अगली बार टेस्ट देने के लिए फिर से फीस देनी होगी या नहीं। यह सवाल आज के समय में बेहद प्रासंगिक है, क्योंकि हर साल लाखों लोग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं और इनमें से कई बार टेस्ट में पास न होने की स्थिति में उन्हें दोबारा से पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

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भारत में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनाने के लिए आरटीओ-RTO द्वारा एक तय प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस, फिर ड्राइविंग टेस्ट और उसके बाद परमानेंट लाइसेंस दिया जाता है। पर अगर आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो इसकी वजह से न केवल आपकी लाइसेंस प्रक्रिया रुक जाती है, बल्कि आपको दोबारा टेस्ट देने के लिए एक तय फीस भी भरनी होती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या नियम हैं और कितनी बार आप फिर से टेस्ट दे सकते हैं।

ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने पर क्या होता है?

यदि कोई आवेदक Driving Test में फेल हो जाता है, तो उसे दोबारा टेस्ट देने का मौका मिलता है, लेकिन इसके लिए उसे फिर से अपॉइंटमेंट बुक करना होता है और साथ ही फीस भी दोबारा जमा करनी होती है।

ड्राइविंग टेस्ट में पास होने के लिए जरूरी होता है कि आवेदक वाहन को सही ढंग से नियंत्रित कर पाए और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करे। अगर आवेदक इनमें से किसी भी चीज में असफल रहता है, तो उसे फेल कर दिया जाता है।

कितनी बार दे सकते हैं Driving Test?

भारत में नियमों के अनुसार, कोई भी आवेदक Driving Test में तीन बार तक प्रयास कर सकता है। यदि वह तीन बार फेल हो जाता है, तो उसे दोबारा से Learning Licence बनवाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी लर्निंग वैधता खत्म हो जाएगी और आपको पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी।

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दोबारा टेस्ट देने के लिए फीस कितनी है?

ड्राइविंग टेस्ट फेल होने के बाद दोबारा टेस्ट देने के लिए एक बार फिर से आवेदन शुल्क देना पड़ता है। यह शुल्क राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है, लेकिन औसतन यह ₹300 से ₹500 के बीच होता है। साथ ही, अगर आप ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के लिए टेस्ट दे रहे हैं, तो फीस थोड़ी ज्यादा हो सकती है।

फीस भुगतान ऑनलाइन या आरटीओ कार्यालय में जाकर किया जा सकता है। आवेदन के साथ-साथ आपको एक बार फिर से टेस्ट डेट और स्लॉट बुक करना होगा।

क्या बार-बार फेल होने पर प्रतिबंध लगता है?

यदि कोई आवेदक लगातार तीन बार Driving Test में फेल हो जाता है, तो उस पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में आवेदक को कुछ महीने बाद फिर से लर्निंग लाइसेंस बनवाकर प्रक्रिया को शुरू करना होता है।

यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि सड़क पर केवल वही लोग वाहन चला सकें जो पूरी तरह से ट्रैफिक नियमों और वाहन संचालन की समझ रखते हों।

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Driving Test में पास होने के लिए किन बातों का रखें ध्यान

  • वाहन पर पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए
  • ट्रैफिक सिग्नल और चिन्हों की समझ हो
  • गियर, ब्रेक और क्लच का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए
  • पार्किंग, रिवर्सिंग और यू-टर्न जैसी गतिविधियों में दक्षता हो
  • सीट बेल्ट और इंडिकेटर का सही उपयोग किया जाए

यदि इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए, तो ड्राइविंग टेस्ट पास करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।

ऑनलाइन प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

आज के समय में Driving Licence के लिए अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुकिंग से लेकर फीस भुगतान तक की सारी प्रक्रिया डिजिटल हो चुकी है। एक बार टेस्ट फेल हो जाने पर आप 7 दिनों के भीतर दोबारा टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।

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