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Pension Rules Update: अब 25 साल से ज्यादा उम्र की अविवाहित बेटियां, विधवा भी होंगी पेंशन की हकदार

सरकार पेंशन नियमों में बड़ा संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित पुत्रियों को विवाह न होने तक परिवार पेंशन मिलेगी, वहीं विधवा और परित्यक्ता बेटियों को आजीवन पेंशन का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र सरकार यह नियम 2011 में लागू कर चुकी है, और अब राज्य सरकारें भी इसे अपनाने की दिशा में अग्रसर हैं। यह फैसला लाखों परिवारों को राहत देगा।

By PMS News
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Pension Rules Update: अब 25 साल से ज्यादा उम्र की अविवाहित बेटियां, विधवा भी होंगी पेंशन की हकदार
Pension Rules Update

सरकार कर्मचारियों के लिए लगातार अच्छे फैसले ले रही है। अब एक और बड़ा फैसला होने वाला है, जिससे पेंशन पाने वालों और उनके परिवार वालों को फायदा होगा। वित्त विभाग पेंशन के नियमों में बदलाव कर रहा है। नए नियम के हिसाब से, अगर किसी पेंशन पाने वाले की 25 साल से बड़ी अविवाहित बेटी है, तो उसे भी परिवार पेंशन मिलेगी, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। इसके अलावा, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी पूरी जिंदगी पेंशन मिलती रहेगी।

पेंशन व्यवस्था में सुधार

भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था पहले ही 28 अप्रैल 2011 को लागू कर दी थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्य सरकारें भी इसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यह मांग काफी समय से की जा रही थी और अब इस पर अमल की उम्मीद की जा रही है। संभावना है कि यह संशोधित नियम जून-जुलाई में लागू कर दिए जाएंगे।

इस संशोधन के लागू हो जाने से उन परिवारों को बड़ा राहत मिलेगा जिनकी बेटियां या तो विवाह नहीं कर पाईं या जीवन की विषम परिस्थितियों के कारण विधवा या परित्यक्ता हो गईं। अविवाहित पुत्री की आयु चाहे 25 वर्ष से अधिक ही क्यों न हो, यदि उसका विवाह नहीं हुआ है, तो उसे परिवार पेंशन मिलती रहेगी। वहीं विधवा और परित्यक्ताओं को यह लाभ आजीवन प्राप्त रहेगा।

कर्मचारी आयोग की सिफारिशें और सरकारी तैयारी

इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीपी सिंघल की अध्यक्षता वाले कर्मचारी आयोग ने निभाई है। आयोग ने स्पष्ट अनुशंसा की थी कि अविवाहित पुत्रियों की पेंशन पात्रता आयु को बढ़ाया जाए और विधवा व परित्यक्ता बेटियों को भी इसके दायरे में लाया जाए।

यह रिपोर्ट वित्त विभाग को सौंप दी गई थी और पेंशन संचालनालय ने भी अपना अभिमत दे दिया है। कुछ बिंदुओं पर वित्त विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा था, जिस पर पुनः पेंशन संचालनालय ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। सूत्रों के अनुसार, अब नियमों में बदलाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और कैबिनेट की अनुमति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

प्रश्न 1: क्या यह नियम सभी राज्यों पर लागू होगा?

उत्तर: यह नियम केंद्र सरकार द्वारा पहले से लागू है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर इसे अपनाने का निर्णय लेंगी, फिलहाल मध्य प्रदेश में इसे लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है।

प्रश्न 2: अविवाहित पुत्री को पेंशन कब तक मिलेगी?

उत्तर: जब तक अविवाहित पुत्री का विवाह नहीं हो जाता, उसे पेंशन मिलती रहेगी, भले ही उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक क्यों न हो।

प्रश्न 3: क्या विधवा या तलाकशुदा बेटी को भी पेंशन मिलेगी?

उत्तर: हां, विधवा (Widow) और परित्यक्ता (Divorced) बेटियों को आजीवन पेंशन दिए जाने का प्रावधान इस संशोधन में रखा गया है।

प्रश्न 4: यह संशोधन कब से लागू होगा?

उत्तर: संभावना है कि जून-जुलाई 2025 में इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रभावी कर दिया जाएगा।

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