
उत्तर प्रदेश सरकार ने आम आदमी, छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। New Rules के तहत अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों पर घर बनाने के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह 30 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर दुकान निर्माण के लिए भी नक्शा पास कराना अनिवार्य नहीं रहेगा। यह फैसला शहरी विकास को बढ़ावा देने और बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव के तहत लिया गया है। इस नई व्यवस्था से निर्माण प्रक्रिया सरल होगी और छोटे निवेशकों, मध्यम वर्ग तथा प्रोफेशनल्स को सीधा फायदा मिलेगा।
भवन उपविधियों में बड़ा बदलाव, वर्टिकल ग्रोथ को मिलेगा बढ़ावा
उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन उपविधियों (Building Bylaws) में व्यापक बदलाव का ऐलान किया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वर्टिकल ग्रोथ को बढ़ावा देना और आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। अब ऊंची इमारतों (High-Rise Buildings) के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए ऊंचाई की सीमा में ढील दी जाएगी और अधिक निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) की अनुमति दी जाएगी। इन बदलावों से रियल एस्टेट सेक्टर को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
नक्शा पास की प्रक्रिया में भी बड़ा सुधार
100 वर्ग मीटर से ऊपर लेकिन 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर भी अब नक्शा पास कराने की प्रक्रिया पहले से आसान कर दी गई है। यदि ऐसे भूखंडों का नक्शा किसी रजिस्टर्ड पेशेवर (जैसे आर्किटेक्ट) से अधिकृत कराया गया हो, तो उसे स्वीकृति मिल जाएगी। इसके लिए सभी आवास विकास प्राधिकरणों को एक ऑनलाइन ट्रस्ट-बेस्ड मैप अप्रूवल सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया गया है। इसमें “माना जाएगा कि नक्शा नियमों के तहत है” बशर्ते वह स्वीकृत योजना के अंतर्गत आता हो। हालांकि गैर-मान्यता प्राप्त लेआउट में निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
फ्लोर एरिया रेशियो-FAR में मिलेगा बड़ा लाभ
नए नियमों के तहत फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद के अनुसार, जिन परियोजनाओं का निर्माण 45 मीटर से चौड़ी सड़कों पर किया जाएगा, उन्हें विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। अधिकांश आवासीय, कमर्शियल और मिक्स्ड यूज (Mixed Use) श्रेणियों में FAR को 300% तक बढ़ाया जाएगा। विशेष बात यह है कि 45 मीटर से चौड़ी सड़कों पर अनलिमिटेड FAR की भी अनुमति दी जाएगी, जिससे बड़ी परियोजनाओं के लिए अधिक जगह का उपयोग संभव हो पाएगा।
पेशेवरों और छोटे कारोबारियों के लिए भी छूट
नए नियमों के अनुसार, वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), आर्किटेक्ट्स जैसे पेशेवरों को बिना नक्शा पास कराए 25% अतिरिक्त FAR का लाभ मिलेगा। इसके अलावा नर्सरी स्कूल, डे-केयर सेंटर, होमस्टे और अन्य छोटे व्यवसायों को भी इस छूट का लाभ मिलेगा। यह बदलाव खासतौर पर उन प्रोफेशनल्स और छोटे उद्यमियों के लिए फायदेमंद होगा जो कम लागत में अपनी सेवाओं की शुरुआत करना चाहते हैं।
समयबद्ध अप्रूवल प्रणाली होगी लागू
राज्य सरकार की योजना है कि सभी प्रोजेक्ट्स के लिए एक समयबद्ध स्वीकृति प्रणाली (Time-bound Approval System) लागू की जाए। इसके अंतर्गत यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई आपत्ति नहीं आती है, तो उस प्रोजेक्ट को “माना गया अनुमोदन (Deemed Approval)” मिल जाएगा। इससे अनावश्यक देरी की समस्या से राहत मिलेगी और निवेशक समय पर अपने निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे।
जन सुझावों के बाद बनेगी अंतिम नीति
इन बदलावों के मसौदे को आवास विभाग की वेबसाइट और सभी विकास प्राधिकरणों के कार्यालयों में 15 दिनों तक जनता की राय के लिए रखा जाएगा। इस दौरान आम लोग आपत्तियां और सुझाव दे सकेंगे। सभी सुझावों और आपत्तियों की सुनवाई के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर इसे राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।