जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं और लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने में सहायता करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से सरल बना दिया है। जाति प्रमाण पत्र न केवल सरकारी योजनाओं में सहायता करता है, बल्कि शिक्षा, रोजगार, और आरक्षण संबंधी लाभों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
जाति प्रमाण पत्र के लाभ
जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से आप सरकारी योजनाओं और लाभों तक पहुंच सकते हैं। यह प्रमाण पत्र छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (Scholarship) प्राप्त करने में सहायक है। इसके अलावा, उच्च शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण (Reservation) के लिए यह अनिवार्य है। इसके अलावा, यह सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट, पेंशन योजनाओं, और अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए उपयोगी है।
यूपी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पार्षद या ग्राम पंचायत द्वारा जारी पत्र
- बिजली बिल
- सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल
जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश का eDistrict Portal सबसे प्रभावी माध्यम है।
आवेदन प्रक्रिया के चरण:
eDistrict पोर्टल पर जाएं:
वेबसाइट पर “सिटिजन लॉगिन (ई-साथी)” विकल्प पर क्लिक करें।
नया पंजीकरण:
“नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी दर्ज करें। इसके बाद, आपको पंजीकरण का लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
प्रमाण पत्र सेवा:
लॉगिन करने के बाद “प्रमाण पत्र सेवा” विकल्प पर जाएं। यहां “जाति प्रमाण पत्र (हिंदी)” का चयन करें।
आवश्यक जानकारी भरें:
दस्तावेज़ अपलोड करें और 15 रुपये का सेवा शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करें:
सफल आवेदन के बाद, आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी।
प्रमाण पत्र डाउनलोड करें:
7-30 दिनों के भीतर, आपका प्रमाण पत्र पोर्टल पर उपलब्ध होगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया: तहसील या CSC केंद्र
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते।
आवेदन प्रक्रिया:
- तहसील कार्यालय जाएं:
अपने जिले के तहसील कार्यालय या नजदीकी CSC केंद्र पर जाएं। - आवेदन फॉर्म भरें:
जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और इसे सावधानीपूर्वक भरें। - दस्तावेज़ संलग्न करें:
आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियां संलग्न करें। - प्रमाण पत्र प्राप्त करें:
सत्यापन के बाद, 15-30 दिनों के भीतर आपका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन की स्थिति और सत्यापन प्रक्रिया
आप आवेदन की स्थिति जानने और जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन करने के लिए eDistrict पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
आवेदन की स्थिति देखें:
- पोर्टल पर “आवेदन की स्थिति” पर क्लिक करें।
- अपना आवेदन संख्या दर्ज करें और सर्च करें।
ऑनलाइन सत्यापन करें:
- “प्रमाण पत्र का सत्यापन” विकल्प चुनें।
- आवेदन संख्या दर्ज कर सत्यापन करें।
हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो आप 0522-2304706 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।