News

दिल्ली में फिर से लागू हुआ GRAP-4! इन सब कामों पर रहेगी पाबंदी, जानें पूरी डिटेल

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच GRAP-4 की सख्त पाबंदियां लागू हो गई हैं। जानें कैसे AQI ने 400 के पार पहुंचकर खतरनाक स्तर छू लिया और अब निर्माण कार्य, गाड़ियों पर रोक के साथ स्कूलों के नए हाइब्रिड मोड का क्या होगा असर

By PMS News
Published on
दिल्ली में फिर से लागू हुआ GRAP-4! इन सब कामों पर रहेगी पाबंदी, जानें पूरी डिटेल
दिल्ली में फिर से लागू हुआ GRAP-4! इन सब कामों पर रहेगी पाबंदी, जानें पूरी डिटेल

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की खराब होती स्थिति को देखते हुए बुधवार, 15 जनवरी 2025 को GRAP-4 (Graded Response Action Plan) को फिर से लागू किया गया। इस फैसले का कारण एक्यूआई (AQI) का 400 के पार पहुंचना है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। GRAP-4 लागू होने के साथ ही कई सख्त पाबंदियां दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लागू कर दी गई हैं। आइए जानते हैं कि GRAP-4 के तहत किन गतिविधियों पर रोक लगी है और इसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

AQI का स्तर और मौसम का हाल

दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 15 जनवरी को 336 दर्ज किया गया, जो “बहुत खराब” श्रेणी में आता है। बुधवार को AQI और भी बढ़कर 400 के पार पहुंच गया। इसी के चलते GRAP-4 लागू करने का निर्णय लिया गया। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार, 16 जनवरी को दिल्ली में हल्की बारिश और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक, यानी 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

GRAP-4 के तहत पाबंदियां

GRAP-4 लागू होते ही दिल्ली-NCR में निम्नलिखित पाबंदियां लगाई गई हैं:

  1. कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ की गतिविधियां बंद:
    सभी प्रकार की निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। हालांकि, जनहित से जुड़े प्रोजेक्ट्स जैसे सड़क निर्माण, फ्लाईओवर और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े निर्माण कार्यों को इसमें छूट दी गई है।
  2. खनन और पत्थरों की तोड़फोड़ पर रोक:
    सभी तरह के खनन कार्यों और पत्थरों की तोड़फोड़ पर सख्त पाबंदी है।
  3. बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल गाड़ियों पर रोक:
    दिल्ली-NCR में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को इस पाबंदी से छूट दी गई है।
  4. स्कूलों में हाइब्रिड मोड:
    स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया गया है। इसका मतलब यह है कि स्कूल अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से क्लासेज का संचालन करेंगे।

GRAP-4 कब लागू होता है?

GRAP में चार चरण होते हैं, जो वायु गुणवत्ता के स्तर के अनुसार लागू किए जाते हैं।

Also ReadSupreme Court का बड़ा फैसला, ऐसे बच्चों का नहीं सरकारी कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन पर हक

Supreme Court का बड़ा फैसला, ऐसे बच्चों का नहीं सरकारी कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन पर हक

  • पहला चरण: AQI 201 से 300 के बीच रहने पर।
  • दूसरा चरण: AQI 301 से 400 के बीच होने पर।
  • तीसरा चरण: AQI 401 से 450 के बीच होने पर।
  • चौथा चरण: AQI 450 से अधिक होने पर।

इस समय दिल्ली-NCR का AQI 400 के पार पहुंच गया है, जिसके कारण चौथा चरण यानी GRAP-4 लागू किया गया है।

GRAP-4 के लागू होने से क्या होगा असर?

GRAP-4 के लागू होने से दिल्ली-NCR में कई सामान्य गतिविधियां प्रभावित होंगी। निर्माण कार्य बंद होने से श्रमिक वर्ग पर इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा, गाड़ियों पर लगी पाबंदियों के चलते परिवहन व्यवस्था में भी बदलाव होगा। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए ट्रकों को छूट दी गई है। स्कूलों का हाइब्रिड मोड में संचालन छात्रों और अभिभावकों के लिए राहतभरा कदम है, जिससे पढ़ाई बाधित नहीं होगी।

Also ReadOld Age Pension Scheme: बुर्जुगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बुढ़ापा पेंशन राशि में हो सकती है बढ़ोतरी

Old Age Pension Scheme: बुर्जुगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बुढ़ापा पेंशन राशि में हो सकती है बढ़ोतरी

Leave a Comment

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें