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Bijli Bill Mafi Yojana: इन लोगों के बिजली बिल नहीं होंगे माफ, OTS योजना के नियम जान लीजिए

ओटीएस स्कीम, उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रभावशाली पहल है, जो घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी का लाभ देती है। पंजीकरण के लिए 31 दिसंबर की अंतिम तिथि है।

By PMS News
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Bijli Bill Mafi Yojana: इन लोगों के बिजली बिल नहीं होंगे माफ, OTS योजना के नियम जान लीजिए
Bijli Bill Mafi Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए एक नई योजना, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS Scheme), शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी का लाभ प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बिजली खपत के मामले में अग्रणी है। लेकिन बड़ी आबादी के चलते कई लोग समय पर अपने बिजली बिल नहीं चुका पाते।

यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपका बिजली बिल बकाया है, तो यह योजना आपके लिए है। यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ सभी उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा। कुछ खास श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ही इससे लाभान्वित किया जाएगा।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ?

उत्तर प्रदेश सरकार की ओटीएस स्कीम घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बनाई गई है। बड़े उद्योगों और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं ने योजना के नियमों का पालन नहीं किया या डिफॉल्ट किया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

गलत तरीके से बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी इस योजना से बाहर रखा गया है। समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को, जो डिफॉल्टर नहीं हैं, इस योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

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पंजीकरण की अंतिम तिथि और प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा ओटीएस स्कीम 15 दिसंबर को शुरू की गई थी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराना होगा।

पंजीकरण प्रक्रिया बेहद सरल और ऑनलाइन है। उपभोक्ता UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए पिछले महीने का बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। योजना के तहत, 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल के सरचार्ज में 100% छूट मिलेगी।

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