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मकान पर ही कब्ज़ा कर लिया , हटने को तैयार नहीं, कोर्ट ने सुना दिया ये फैसला

किराएदार ने मकान पर मालिकाना हक का दावा किया, लेकिन कोर्ट ने कहा- बिना कानूनी दस्तावेज के कोई दावा नहीं मान्य। जानिए, किराए और मरम्मत के विवाद में कोर्ट ने क्या कहा और दोनों पक्षों के लिए क्या है सही रास्ता। यह केस मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए है एक बड़ी सीख!

By PMS News
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मकान पर ही कब्ज़ा कर लिया , हटने को तैयार नहीं, कोर्ट ने सुना दिया ये फैसला
मकान पर ही कब्ज़ा कर लिया , हटने को तैयार नहीं, कोर्ट ने सुना दिया ये फैसला

संपत्ति विवादों में मकान मालिक और किराएदार के अधिकारों को लेकर अक्सर तनाव बना रहता है। हाल ही में, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक किराएदार ने संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा किया। उसने कहा कि वह और उसके परिवार के लोग दशकों से इस संपत्ति में रह रहे हैं और मकान की मरम्मत व रखरखाव पर भारी खर्च किया है। किराएदार का तर्क था कि इस खर्च को किराए के बदले में समायोजित किया गया था।

दूसरी तरफ, मकान मालिक ने किराएदार के दावे को खारिज करते हुए कहा कि किराएदार का मकान पर कोई स्वामित्व नहीं है और वह केवल रहने का अधिकार रखता है। मकान मालिक ने यह भी दावा किया कि किराएदार ने वर्षों से किराया नहीं चुकाया और संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग कर रहा है, जिससे संपत्ति का नुकसान हो रहा है।

मामला था क्या

यह विवाद नरसिंहपुर जिले के एक पुराने मकान से जुड़ा है। किराएदार ने दावा किया कि वह मकान में कई पीढ़ियों से रह रहा है और मकान मालिक ने 15-18 वर्षों से किराया नहीं मांगा। इसके विपरीत, मकान मालिक का कहना है कि किराएदार ने मकान पर कब्जा जमा लिया है और किराए का भुगतान करने से लगातार बच रहा है।

किराएदार का कहना है कि उसने मकान की मरम्मत और रखरखाव में भारी खर्च किया है और इस वजह से उसे मकान पर स्वामित्व का हक मिलना चाहिए। हालांकि, मकान मालिक का कहना है कि मरम्मत करना स्वामित्व स्थापित करने का आधार नहीं हो सकता और किराएदार को बाजार दर के अनुसार किराया चुकाना होगा।

कोर्ट का निर्णय और तर्क

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि किराएदार का मकान पर स्वामित्व का दावा निराधार है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी किराएदार, चाहे वह कितने भी वर्षों से संपत्ति में रह रहा हो या उसने कितना भी खर्च किया हो, संपत्ति का कानूनी मालिक नहीं बन सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि किराएदार को संपत्ति में रहने के लिए समय पर किराया चुकाना अनिवार्य है। बिना किराए के भुगतान के वह संपत्ति में नहीं रह सकता। कोर्ट ने आदेश दिया कि किराएदार को पिछले तीन सालों का बकाया किराया चुकाना होगा। इसके अलावा, भविष्य में संपत्ति में रहने के लिए मकान मालिक के साथ उचित कानूनी समझौता करना होगा।

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आपसी समझौते की सलाह

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुझाव दिया कि विवाद को कानूनी लड़ाई में खींचने के बजाय आपसी बातचीत से हल करें। कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक और किराएदार को साथ बैठकर बकाया किराए और भविष्य के किराए के लिए समझौता करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मरम्मत और रखरखाव के खर्च को भी चर्चा में शामिल किया जा सकता है, ताकि दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रहें।

कानूनी दृष्टिकोण

कानून के मुताबिक, किराएदार का मकान पर मालिकाना हक नहीं बनता, चाहे वह कितने भी वर्षों से रह रहा हो। मकान में रहने के लिए किराए का भुगतान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। मकान मालिक को अधिकार है कि वह समय पर किराए की मांग करे और संपत्ति के उपयोग को लेकर नियम निर्धारित करे।

यह मामला उन विवादों पर प्रकाश डालता है, जिनमें किराएदार मरम्मत और रखरखाव के आधार पर स्वामित्व का दावा करते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकता।

इससे क्या समझ में आता है देखें

यह संपत्ति विवाद मकान मालिक और किराएदार के अधिकारों को समझने का एक उदाहरण है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि संपत्ति पर स्वामित्व केवल कानूनी दस्तावेज और नियमों के आधार पर तय किया जा सकता है। किराएदार के लिए समय पर किराया चुकाना और मकान मालिक के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

दोनों पक्षों के लिए बेहतर होगा कि वे आपसी समझौते से विवाद सुलझाएं। यह न केवल समय बचाएगा, बल्कि भविष्य में किसी भी कानूनी परेशानी से बचने में मदद करेगा। मकान मालिकों और किराएदारों को चाहिए कि वे कानूनी अनुबंध और समझौतों के साथ अपने अधिकार और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रखें।

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0 thoughts on “मकान पर ही कब्ज़ा कर लिया , हटने को तैयार नहीं, कोर्ट ने सुना दिया ये फैसला”

  1. जब से बिना पढ़े लिखें जज आरक्षण के दम पर कोर्ट मे बैठे है तब से ऐसी समस्या आ रही ही एक तरफ कोर्ट बोलता है की बारह साल कब्ज़ा के बाद मलिकाना हक़ किराये दार को मिल जायेगा एक बार बोलता नहीं मिलेगा

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