उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) शुरू की है। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है, जिन्होंने लंबे समय से अपना बिजली बिल नहीं चुकाया है। OTS के तहत बिजली बिल बकायेदारों को छूट और राहत दी जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बकाया बिजली बिलों की समस्या को हल करना और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है।
यूपी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की शुरुआत
उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिलों में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना की शुरुआत की है। यह योजना 15 दिसंबर से लागू हो चुकी है और इसका लाभ 31 जनवरी 2024 तक लिया जा सकता है। योजना के तहत सरचार्ज पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। जिन उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बड़ा बोझ है, उनके लिए यह योजना एक सुनहरा अवसर है।
OTS स्कीम में आवेदन की प्रक्रिया
योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल है। उपभोक्ता ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन:
बिजली उपभोक्ता उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org पर जाकर योजना में पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन के लिए पिछले बिजली बिल की जानकारी और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। - ऑफलाइन आवेदन:
जो उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे अपने नजदीकी बिजली उपकेंद्र पर जाकर योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
कितनी मिलेगी छूट?
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक के मूल बकाये का केवल 30 प्रतिशत चुकाना होगा। इसके अलावा, उपभोक्ता अपने भुगतान को 10 किस्तों में विभाजित कर सकते हैं। अगर उपभोक्ता चाहे तो 4 अतिरिक्त किस्तों का भी विकल्प चुन सकते हैं।
हालांकि, योजना में देर से रजिस्ट्रेशन करवाने पर मिलने वाली छूट कम होती जाएगी। हर 15 दिन के बाद छूट का प्रतिशत घटता जाएगा, इसलिए उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वह जल्द से जल्द योजना में आवेदन करें।
OTS योजना का उद्देश्य
यूपी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का मुख्य उद्देश्य बकाया बिजली बिलों की समस्या को दूर करना और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। इसके साथ ही, सरकार बिजली कंपनियों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए भी इस योजना का संचालन कर रही है।