2024 के शुरुआत में, उपभोक्ताओं को सिगरेट (Cigarettes), तंबाकू (Tobacco) और कोल्ड ड्रिंक्स (Cold Drinks) पर जीएसटी दरों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह (Group of Ministers) ने इन उत्पादों पर जीएसटी दरों को मौजूदा 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है।
यह कदम जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, और इसका अंतिम निर्णय 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में लिया जा सकता है।
सिगरेट और तंबाकू पर जीएसटी दर में बढ़ोतरी
भारत में सिगरेट, तंबाकू और इनसे संबंधित उत्पादों पर पहले से ही एक उच्च जीएसटी दर लागू है, लेकिन मंत्रियों के समूह ने इस दर में और बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव सिगरेट और तंबाकू के साथ-साथ एयरेटेड पेय पदार्थों (कोल्ड ड्रिंक्स) पर भी लागू होगा।
इन उत्पादों पर GST दर को वर्तमान 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का सुझाव दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि कर उपभोग को नियंत्रित करना और स्वास्थ्य पर इनके नकारात्मक प्रभाव को कम करना है।
कपड़ों पर जीएसटी दरों में बदलाव
सिर्फ तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, बल्कि मंत्रियों के समूह ने कपड़ों पर भी जीएसटी दरों में बदलाव की सिफारिश की है। 1500 रुपये तक के कपड़ों पर 5 फीसदी GST रेट को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है, जबकि 1500 रुपये से 10000 रुपये तक के कपड़ों पर 18 फीसदी और 10000 रुपये से महंगे कपड़ों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। इस बदलाव से कपड़े, जो पहले सामान्य उत्पाद माने जाते थे, अब लग्जरी आइटम्स की श्रेणी में आ जाएंगे।
जीएसटी दरों में बदलाव का राजस्व पर प्रभाव
मंत्रियों के समूह का मानना है कि GST दरों में इन बदलावों से राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि इन प्रस्तावों को लागू किया जाता है, तो इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है, जो विभिन्न विकास योजनाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकेगा। अधिकारियों का मानना है कि यह बदलाव लंबे समय में देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं।
जीएसटी काउंसिल का अंतिम निर्णय
इस प्रस्ताव के बाद, जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में इन बदलावों पर चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) करेंगी, और काउंसिल इस पर अंतिम निर्णय लेगी। इस बैठक के बाद, देशभर में इन उत्पादों पर नई जीएसटी दर लागू की जा सकती है, जो उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा वित्तीय बदलाव साबित हो सकता है।