सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) भारत सरकार द्वारा बेटियों के लिए चलाई गई एक अत्यंत लाभदायक बचत योजना है। यह योजना माता-पिता को अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश का विकल्प प्रदान करती है। यदि आप भी अपनी बेटी की शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक आदर्श विकल्प हो सकती है।
सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह योजना केवल 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए उपलब्ध है। एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों के लिए खाता खोला जा सकता है। हालांकि, यदि पहली बेटी के बाद जुड़वां बेटियों का जन्म होता है, तो तीनों बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
₹250 से शुरू करें निवेश
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें खाता खोलने के लिए आपको बड़ी रकम की आवश्यकता नहीं है। आप मात्र ₹250 से निवेश शुरू कर सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹1.5 लाख का निवेश किया जा सकता है। यदि किसी वर्ष आप निवेश नहीं कर पाते हैं, तो ₹50 का जुर्माना देकर खाता दोबारा सक्रिय किया जा सकता है।
15 साल तक निवेश, 21 साल में परिपक्वता
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपको कम से कम 15 साल तक निवेश करना होगा। इसके बाद खाता 21 साल की अवधि पूरी होने पर परिपक्व हो जाएगा। 15 साल के बाद माता-पिता को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी की अवधि के लिए खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है।
64 लाख का फंड कैसे बनेगा?
यदि आप जानना चाहते हैं कि इस योजना के तहत ₹64 लाख का फंड कैसे बनाया जा सकता है, तो इसका गणित बेहद सरल है।
- यदि आप हर महीने ₹11,550 का निवेश करते हैं, तो एक साल में आपकी जमा राशि ₹1,38,600 होगी।
- इसे लगातार 15 साल तक निवेश करने पर आपकी कुल जमा राशि ₹20,79,000 हो जाएगी।
- इस राशि पर 8.2% की ब्याज दर के हिसाब से आपको परिपक्वता पर कुल ₹64,01,082 की राशि मिलेगी।
- इसमें से ₹43,22,082 की कमाई ब्याज के रूप में होगी।
तीसरी बेटी के लिए भी विशेष प्रावधान
सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार, एक परिवार में केवल दो बेटियों के लिए खाता खोला जा सकता है। लेकिन यदि जुड़वां बेटियों का जन्म होता है, तो तीसरी बेटी के लिए भी खाता खोलने की अनुमति दी गई है।
सुकन्या समृद्धि योजना: क्यों है खास?
- यह योजना बेटियों के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करती है।
- टैक्स छूट का लाभ आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत मिलता है।
- इस पर मिलने वाला ब्याज भी पूरी तरह से कर-मुक्त होता है।
- योजना की परिपक्वता पर बेटियों को एक बड़ी राशि मिलती है, जो उनकी शिक्षा और शादी के लिए उपयोगी हो सकती है।