पैन (Permanent Account Number) कार्ड आज के समय में एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट बन गया है। यह 10 अंकों की यूनिक पहचान संख्या है, जिसे भारत के आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड न केवल टैक्स फाइलिंग के लिए उपयोगी है, बल्कि यह पहचान और जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में भी काम आता है।
लेकिन क्या आपने कभी यह चेक किया है कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं? अगर आपका पैन किसी कारणवश इनएक्टिव हो जाता है, तो इससे न केवल वित्तीय लेनदेन में रुकावट आ सकती है, बल्कि आपको कानूनी परेशानियां भी हो सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि आप घर बैठे ऑनलाइन ही यह चेक कर सकते हैं।
ऑनलाइन ऐसे चेक करें पैन स्टेटस
अपने PAN नंबर का स्टेटस जानने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। प्रक्रिया बेहद आसान और तेज़ है:
- सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल लिंक https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
- अब बाईं तरफ Quick Links सेक्शन में जाकर Verify PAN Status पर क्लिक करें।
- नए पेज पर अपना पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरें।
- Continue पर क्लिक करने के बाद आपके फोन पर एक OTP आएगा।
- इस OTP को दिए गए बॉक्स में डालकर Validate पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर हरे टिक के साथ मैसेज दिखेगा: PAN is Active and details are as per PAN।
इस प्रक्रिया को पूरा करके आप कुछ ही मिनटों में यह जान सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं।
पैन के इनएक्टिव होने के संभावित कारण
आपका पैन कार्ड कई कारणों से इनएक्टिव हो सकता है। इनमें से सबसे सामान्य कारण पैन-आधार लिंकिंग का न होना है। आयकर विभाग ने सभी पैन कार्डधारकों को उनके पैन को आधार से लिंक करने का निर्देश दिया है। यदि यह समय पर नहीं किया जाता है, तो आपका पैन इनएक्टिव हो सकता है।
इसके अलावा:
- अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो विभाग अतिरिक्त पैन को इनएक्टिव कर सकता है।
- फर्जी पहचान के आधार पर बनाए गए पैन कार्ड को भी इनएक्टिव किया जा सकता है।
- तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से भी पैन अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो सकता है।
इनएक्टिव पैन को कैसे करें एक्टिव
अगर आपका पैन इनएक्टिव हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे दोबारा सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग के क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी (AO) को एक लिखित अनुरोध भेजना होगा।
इस प्रक्रिया के दौरान आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे:
- आपके पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी।
- उस पैन से दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की कॉपी।
- आयकर विभाग के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड।
जब आपका अनुरोध स्वीकार कर लिया जाएगा और जांच प्रक्रिया पूरी होगी, तो आपका पैन कार्ड 15-30 दिनों के भीतर सक्रिय कर दिया जाएगा।