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7th Pay Commission : इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ, सरकार के आदेश जारी

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) से मिली सैलरी में वृद्धि के बाद, कर्मचारियों को अब पेंशन और ग्रेच्युटी से वंचित होने का खतरा है। सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अगर कर्मचारी किसी गंभीर अपराध में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा। इस खबर को ध्यान से पढ़ें और जानें कि यह नियम आपके लिए क्या मायने रखता है।

By PMS News
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7th Pay Commission : इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ, सरकार के आदेश जारी
7th Pay Commission

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस बदलाव से कर्मचारी अब अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस कर रहे हैं। वहीं, कर्मचारियों के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी (Gratuity and Pension) भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी सैलरी की अहमियत। लेकिन हाल ही में सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश ने कर्मचारियों को एक नई चिंता में डाल दिया है।

अब सरकार ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा यदि वे काम में लापरवाही करते हैं। इस आदेश के तहत, किसी कर्मचारी को यदि नौकरी के दौरान किसी गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसे इन सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है।

सरकार की सख्त चेतावनी

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है, जिसे अनदेखा करना उनके लिए महंगा साबित हो सकता है। अगर कोई कर्मचारी नियमों की अनदेखी करता है या अपने काम में लापरवाही करता है, तो उसे पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा। यह चेतावनी खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों के लिए यह नियम और भी अधिक जरूरी हो जाता है।

केंद्र सरकार का नया आदेश

सरकार ने हाल ही में सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 2021 (Central Civil Services Pension Rules) के तहत एक नई नोटिफिकेशन जारी की है। इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी गंभीर या संगीन अपराध में दोषी पाया जाता है, तो उसे पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, यह आदेश केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं है, बल्कि राज्य सरकारों द्वारा भी इसे लागू किया जा सकता है।

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नियमों की पूरी प्रक्रिया

नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्रेच्युटी और पेंशन को रोकने का अधिकार उन अधिकारियों को होगा, जो संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति अथॉरिटी में शामिल हैं। इसके अलावा, अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से सेवानिवृत्त होता है, तो उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) को होगा। यदि कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान विभागीय या न्यायिक जांच में दोषी पाया जाता है, तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देनी होगी, ताकि पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान पर उचित निर्णय लिया जा सके।

कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

कर्मचारियों को इस नई नोटिफिकेशन को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हें अपनी नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी गलती का परिणाम उनके भविष्य में पेंशन और ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित होने के रूप में हो सकता है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 9 हजार रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।

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