पंजाब के जिला श्री मुक्तसर साहिब में 21 दिसंबर 2024 को ड्राई डे घोषित किया गया है। यह फैसला नगर पंचायत बरीवाला के माल अधिकार क्षेत्र में होने वाले म्युनिसिपल बॉडीज के चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जिला मैजिस्ट्रेट राजेश त्रिपाठी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य चुनावों के दौरान शांति बनाए रखना और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना है।
शराब बिक्री और स्टोरेज पर सख्त प्रतिबंध
ड्राई डे के आदेश के तहत शराब की बिक्री और स्टोरेज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अनुसार:
- शराब के ठेके: सभी शराब के ठेके पूरे दिन बंद रहेंगे।
- होटल और रेस्टोरेंट: होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और शराब के अहातों में शराब बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी।
- व्यक्तिगत स्टोरेज: किसी भी व्यक्ति को शराब खरीदने, बेचने या स्टोर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
यह प्रतिबंध सुनिश्चित करेगा कि चुनावों के दिन किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो और मतदाता शांति और निष्पक्षता के साथ अपना वोट डाल सकें।
आदेशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ड्राई डे के आदेशों का पालन अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन न केवल गैर-कानूनी होगा, बल्कि इससे समाज में शांति भंग हो सकती है।
ड्राई डे के पीछे का उद्देश्य
ड्राई डे घोषित करने का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाना है।
- शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना
चुनाव के दिन शराब के सेवन से झगड़े, हिंसा या अन्य अप्रिय घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में शराब की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध लगाकर प्रशासन ने इन संभावनाओं पर रोक लगाने की कोशिश की है।
- सामाजिक सौहार्द बनाए रखना
शराब के सेवन के कारण अक्सर सामाजिक तनाव और अव्यवस्था पैदा हो सकती है। ड्राई डे लागू करके प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि चुनावों के दौरान समाज में सौहार्द और शांति बनी रहे।
- मतदाताओं पर सकारात्मक प्रभाव
शराब पर रोक लगने से मतदाता बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के, स्वतंत्र रूप से और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कर सकेंगे।