भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में ₹10 के सिक्कों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अगर आपके पास ₹10 के सिक्के हैं और आप इनका उपयोग करते समय समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि RBI के अनुसार यह सिक्का पूरी तरह वैध मुद्रा है। कई जगहों पर दुकानदारों और वाहन चालकों द्वारा इसे लेने से इनकार किया जाता है, जिससे लोगों को असुविधा होती है।
बाजार में ₹10 के सिक्के से संबंधित समस्याएं
जब आप बाजार में सामान खरीदते हैं या किसी सेवा का भुगतान करना चाहते हैं, तो ₹10 के सिक्कों को लेकर आम शिकायत यह रहती है कि दुकानदार या सेवा प्रदाता इन्हें नकली या चलन से बाहर मानते हैं। हालांकि, यह धारणा पूरी तरह गलत है। RBI ने स्पष्ट किया है कि ₹10 का सिक्का वैध है और इसे न लेना भारतीय मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन है।
₹10 के सिक्के को लेकर RBI की आधिकारिक स्थिति
RBI ने स्पष्ट किया है कि भारतीय करेंसी में ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 के सिक्के पूरी तरह मान्य हैं। इन सिक्कों के डिज़ाइन समय-समय पर बदले जा सकते हैं, लेकिन यह उनके वैध होने पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अभी तक केवल 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्कों को चलन से हटाया गया है।
यदि ₹10 के सिक्के लेने से मना करें तो क्या करें?
अगर कोई दुकानदार या सेवा प्रदाता ₹10 के सिक्के लेने से इनकार करता है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 489(A) से 489(E) और मुद्रा अधिनियम के तहत यह एक कानूनी अपराध है। इसके लिए आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं या नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से संपर्क कर सकते हैं।
सिक्कों की वैधता पर जागरूकता का महत्व
लोगों के बीच सिक्कों की वैधता को लेकर गलतफहमियां हैं। इसका कारण बाजार में फैलने वाली अफवाहें और जागरूकता की कमी है। यह जरूरी है कि RBI द्वारा जारी गाइडलाइंस को समझा जाए और उन्हें सभी तक पहुंचाया जाए। यह जानकारी न केवल आपकी मदद करेगी, बल्कि दूसरों को भी सशक्त बनाएगी।